108 एंबुलेंस चालक पर अवैध वसूली का आरोप, जिला प्रशासन से जांच की मांग
चाईबासा(प्रकाश कुमार गुप्ता): पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत बीती रात करीब 11 बजे सड़क दुर्घटना में घायल एक पीड़ित परिवार से झारखंड सरकार की 108 एंबुलेंस सेवा के चालक द्वारा अवैध रूप से राशि वसूले जाने का आरोप सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित को रांची स्थित रिम्स ले जाने के क्रम में एंबुलेंस चालक ने पीड़ित परिवार से 6000 रुपये की वसूली की।


इस मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई गई 108 एंबुलेंस सेवा में इस प्रकार की वसूली कहां तक उचित है। उल्लेखनीय है कि 108 एंबुलेंस सेवा का उद्देश्य आपात स्थिति में मरीजों और पीड़ितों को सुरक्षित एवं समय पर अस्पताल पहुंचाना है। इसके लिए एंबुलेंस चालकों को सरकार द्वारा मानदेय के रूप में भुगतान भी किया जाता है।

इस संबंध में निवेदक खुंटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा ने कहा कि यदि समय पर एंबुलेंस चालकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति होती रहेगी और इसका सीधा असर गरीब व जरूरतमंद मरीजों पर पड़ेगा। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन से जांच कर संज्ञान लेने की मांग की है।
बताया गया है कि झारखंड सरकार द्वारा 108 एंबुलेंस सेवा पीड़ित व्यक्तियों और मरीजों के लिए पूरी तरह निशुल्क है। ऐसे में अवैध वसूली का यह मामला प्रशासनिक स्तर पर जांच का विषय बन गया है।

