नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आरोपी भगत मुर्मू उर्फ भागवत मुर्मू ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। जब लड़की को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है, तो उसने बातचीत बंद कर दी। इसके बाद आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट की और उसकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं।
पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा और कोर्ट में आरोपी के विरुद्ध चार्ज सीट दाखिल की। कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही हुई, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।