“बड़ी राहत: झारखंड में अस्पताल अब शव नहीं कर सकेंगे बंधक, सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश”

केंद्र सरकार द्वारा लागू क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और पेशेंट राइट एवं रेस्पांसिबिलिटी चार्टर के तहत यह निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर केंद्र के निर्देश का पालन करने को कहा है। अस्पतालों को मरीजों के शव को यथाशीघ्र और सम्मानपूर्वक परिजनों को सौंपना होगा।