Newsझारखण्ड

अवैध हथियार और उग्रवादी गतिविधि मामले में गंगाधर केराई को छह साल की सजा  

 

 

चाईबासा(प्रकाश कुमार गुप्ता): जेटेया थाना कांड संख्या 12/2014, दिनांक 1 सितंबर 2014 से जुड़े मामले में न्यायालय ने अभियुक्त गंगाधर केराई को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह मामला आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26/35, 17 सीएलए एक्ट एवं 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

 

अभियुक्त गंगाधर केराई, पिता स्वर्गीय मानय केराई, निवासी पोखरिया, थाना जेटेया, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध अवैध हथियार, गोली-बारूद रखने तथा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के साथ काम करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

 

अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस द्वारा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। इसके बाद मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 197/2015 के तहत किया गया।

 

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 5 फरवरी 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त गंगाधर केराई को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को छह वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

न्यायालय के इस फैसले से अवैध हथियार और उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है।

Share this news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *