हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हेमंत सोरेन की याचिका पर ED से जवाब तलब, ट्रायल कोर्ट की सुनवाई 12 दिसंबर तक स्थगित
रांची में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दायर कंप्लेन केस पर सिविल कोर्ट के सीजेएम द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देती है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ED को निर्देश दिया कि वह मामले पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे, ताकि अगली कार्यवाही स्पष्ट रूप से आगे बढ़ सके।


अदालत ने यह भी कहा कि जब तक उच्च न्यायालय कोई अगला आदेश नहीं देता, निचली अदालत 12 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई पर रोक लगाए। इस कारण अब ट्रायल कोर्ट में प्रक्रिया अस्थायी रूप से स्थगित रहेगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने अदालत में अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है और इसे न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। अधिवक्ताओं का कहना था कि ED की ओर से पेश की गई शिकायत और उसके आधार पर आगे बढ़ाई गई कार्यवाही कई बिंदुओं पर संदेह पैदा करती है।
हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर ED के जवाब के बाद मामले की दिशा तय होने की संभावना है। अभी पूरे राज्य की नजर इस अहम कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई है।

