हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
चाईबासा(प्रकाश कुमार गुप्ता): मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 92/2020, दिनांक 19 जुलाई 2020, धारा 302 भादवि के तहत दर्ज हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


मामले में अभियुक्त मो. जावेद, पिता मो. सलीम, निवासी ग्राम पोटका, थाना चक्रधरपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध राजु मुखी, पिता सारथी मुखी, निवासी लोकनाथपुर, थाना चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की हत्या करने का आरोप दर्ज किया गया था।
प्राथमिकी के अनुसार, दिनांक 18 जुलाई 2020 की शाम लगभग पांच बजे आपसी विवाद के दौरान अभियुक्त मो. जावेद ने राजु मुखी के सिर पर पत्थर से हमला किया। घायल अवस्था में राजु मुखी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई।
अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त मो. जावेद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
पुलिस ने मामले से संबंधित सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संकलित करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।
आरोप पत्र के आधार पर मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 83/2021 के रूप में किया गया। दिनांक 09 फरवरी 2026 को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने अभियुक्त मो. जावेद को धारा 302 भादवि के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

