झारखंड हाईकोर्ट सख्त: 24 नवंबर तक नगर निकाय चुनाव की तिथि बताने का निर्देश
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार, 10 नवंबर को जस्टिस आनंदा की अदालत में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 24 नवंबर तक चुनाव की निश्चित तिथि बताने का निर्देश दिया।


सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट आयोग को सौंप दी गई है। आयोग ने सीटों के आरक्षण और जनसंख्या सूची से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जो जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद ही चुनाव अधिसूचना जारी की जा सकेगी।
वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने कहा कि सरकार की ओर से सीट आरक्षण की अंतिम अनुशंसा अभी तक नहीं भेजी गई है। इसके मिलने के बाद ही चुनाव की तैयारी शुरू होगी, जिसमें करीब तीन महीने लगेंगे।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक आयोग चुनाव कराने की निश्चित समय-सारिणी प्रस्तुत करे। याचिकाकर्ता रौशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने कहा कि कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद चुनाव नहीं कराए गए हैं।
गौरतलब है कि झारखंड में जून 2020 से 12 शहरी निकायों के चुनाव लंबित हैं और कई नगर निगम बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के चल रहे हैं।

