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झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक, सरकार ने जारी किया नया निर्देश।

झारखंड सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में फीस निर्धारित करने के लिए दो कमेटी का गठन किया है, जिसमें एक कमेटी विद्यालय स्तर पर और दूसरी कमेटी जिला स्तर पर बनेगी।

 

विद्यालय स्तर पर बनी कमेटी में अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। इस कमेटी के अध्यक्ष निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होंगे। कमेटी में विद्यालय के प्राचार्य, सचिव, तीन शिक्षक और चार माता-पिता भी शामिल होंगे।

 

जिला स्तर पर बनी कमेटी में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, निजी विद्यालय के दो प्राचार्य, सांसद और विधायक, दो अभिभावक और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट शामिल होंगे।

 

इन कमेटियों का काम निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के कारणों पर विचार करना होगा। कमेटी फीस वृद्धि के विभिन्न कारणों पर विचार करेगी, जिसमें विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधा, प्रशासन और रख-रखाव पर होने वाले खर्च, शिक्षक और कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, विद्यालय की कुल आय में से विद्यार्थियों पर होनेवाला खर्च, शिक्षा के विकास और विद्यालय के विस्तार के लिए आवश्यक राजस्व समेत अन्य आवश्यक कारक शामिल होंगे।

 

इन कमेटियों के गठन से निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी और अभिभावकों को राहत मिलेगी।

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