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कुचाई में पेसा कानून पर ग्राम सभा के अधिकार एवं जिम्मेदारी विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

 

कुचाई/Dilip Mahato :- प्रखंड सभागार कुचाई में पेसा कानून 1996 और ग्राम सभा के अधिकारों पर गुरुवार को दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ. प्रशिक्षण शिविर का उदघाटन बीडीओ साधु चरण देवगम व प्रमुख गुड्डी देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस दौरान मास्टर ट्रेनर के रुप में मौजूद भीम सिंह मुंडा व सुखमती ने पेसा कानून 1996 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. साथ ही इसके तहत तय किये गये प्रावधानों को भी बताया. प्रमुख गुड्डी देवी ने ग्राम सभा की भूमिका, कर्तव्य, खनन एवं वनाधिकार पर नियंत्रण, संसाधनों का स्थानीय प्रबंधन, पारंपरिक व्यवस्थाओं की मान्यता जैसे विषयों पर जानकारी दी. वहीं बीडीओ साधु चरण देवगम ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 244 और पेसा अधिनियम 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है. उन्होंने ग्राम सभा की भूमिका, कर्तव्य, खनन एवं वनाधिकार पर नियंत्रण, संसाधनों का स्थानीय प्रबंधन, पारंपरिक व्यवस्थाओं की मान्यता जैसे विषयों पर जानकारी दी. पहले दिन में छोटासेगोई, अरूवां, तिलोपदा, मरांगहातु, बारूहातु, पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्राम मुंडा, ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण दिया गया.

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