मंझारी थाना कांड में दो अभियुक्तों को 23 वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया
चाईबासा(प्रकाश कुमार गुप्ता): मंझारी थाना कांड संख्या 28/2020 (दिनांक 04.06.2020) में नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है। यह मामला भादवि की धारा 376(D), 376(L), 379, 411 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत दर्ज किया गया था।


इस कांड में अभियुक्त मिलन तियू उर्फ टेकरा, पिता स्व. पाण्डू तियू और जॉन सवैया, पिता मांगो सवैया, निवासी बामेहुटुब, ससनपाटा, थाना मंझारी, जिला पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए थे। अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने कांड का उद्भेदन करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस ने साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।

मामले की सुनवाई के दौरान पोक्सो केस संख्या 29/2020 में 31.01.2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने अभियुक्त मिलन तियू और जॉन सवैया को पोक्सो एक्ट की धारा 6(5G) के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 23 वर्ष कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

