नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त निरंजन शर्मा को 21 वर्ष की सजा
चाईबासा(प्रकाश कुमार गुप्ता): जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 58/2020, दिनांक 20 जुलाई 2020 में दर्ज नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 4/8 के तहत दर्ज किया गया था।


मामले में अभियुक्त निरंजन शर्मा, पिता स्वर्गीय सरयू शर्मा, निवासी जैतगढ़, थाना जगन्नाथपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम पर नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप था। अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने निरंजन शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।
पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।
मामले की सुनवाई पोक्सो केस संख्या 17/2021 के रूप में अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत में चली। 11 फरवरी 2026 को न्यायालय ने अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाते हुए 21 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायालय के फैसले के साथ ही लंबे समय से लंबित इस मामले का निष्पादन हुआ।

