नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित
चाईबासा(प्रकाश कुमार गुप्ता): राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड ने झारखण्ड नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के उद्देश्य से नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के आरक्षण एवं आवंटन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 27 तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 9 के उपनियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 03नि0-संख्या-175/2012 रा0नि0आ0 69, दिनांक 08 जनवरी 2026 के अनुसार नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सूची विहित प्रपत्र-3 में अधिसूचित की गई है।
अधिसूचना के अनुसार गढ़वा नगर परिषद (गढ़वा), पाकुड़ नगर परिषद, दुमका नगर परिषद, चाईबासा नगर परिषद और कपाली नगर परिषद में अध्यक्ष पद अनारक्षित रखा गया है। इनमें पाकुड़, मिहिजाम, चिरकुंडा और जुगसलाई नगर परिषद में अध्यक्ष पद महिला के लिए अनारक्षित श्रेणी में रहेगा।
वहीं फुसरो नगर परिषद में अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला के लिए तथा रामगढ़ नगर परिषद में अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। लोहरदगा और सिमडेगा नगर परिषद में अनुसूचित जनजाति अन्य श्रेणी के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित रहेगा। गुमला नगर परिषद में अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षण किया गया है।
इसके अलावा विश्रामपुर, चतरा, झुमरीतिलैया, मधुपुर, गोड्डा और साहेबगंज नगर परिषद के अध्यक्ष पद को पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षित किया गया है। चक्रधरपुर नगर परिषद में अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति अन्य के लिए आरक्षित रहेगा।
यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा जारी की गई है।
इसकी प्रतिलिपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त, महालेखाकार तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगर परिषद अध्यक्ष पद का यह आरक्षण आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 में प्रभावी रहेगा।

