पाकुड़ में 1 नवंबर से अवैध ऑटो-टोटो पर सख्त पाबंदी, नाबालिग चालकों पर होगी कार्रवाई
पाकुड़ जिले में 1 नवंबर 2025 से अवैध ऑटो और टोटो के परिचालन पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है। जिला परिवहन विभाग की ओर से डीटीओ मिथिलेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। डीटीओ ने स्पष्ट कहा कि बिना पंजीकरण वाले या अवैध तीन पहिया वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे।


उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों से आने वाले बाहरी ऑटो-टोटो को चांदपुर अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर बने निर्धारित वाहन पड़ाव स्थल पर ही सवारियां उतारनी होंगी। नाबालिग चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनके अभिभावकों से एफिडेविट लिया जाएगा।
साथ ही सभी चालकों के लिए ड्रेस कोड भी तय किया गया — ऑटो चालकों के लिए खाकी वर्दी और टोटो चालकों के लिए नीली वर्दी अनिवार्य होगी। वैध ड्राइविंग लाइसेंस और आई कार्ड भी जरूरी रहेंगे।
डीटीओ ने कहा कि नगर परिषद और अंचल अधिकारी 1 नवंबर तक वाहन पड़ाव स्थल पर सफाई, पानी, शौचालय और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करें। नियम तोड़ने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
बैठक में पुलिस, नगर परिषद अधिकारी और ऑटो-टोटो संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डीटीओ ने कहा — “जिला पाकुड़ को जाममुक्त और सुरक्षित बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है।”

