पोक्सो मामले में दो अभियुक्तों को 25-25 वर्ष का कठोर कारावास
चाईबासा(प्रकाश कुमार गुप्ता): मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 79/2022, दिनांक 24 मई 2022, धारा 376DA, 506 भादवि एवं 4/6 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत दर्ज मामले में माननीय न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।


इस मामले में अभियुक्त सुनील देवगम, पिता गारदी देवगम, निवासी महुलसाई तसर फॉर्म रोड बारी निवास के सामने, थाना मुफ्फसिल तथा रवि उर्फ गोमिया पुरती, पिता रमेश पुरती, निवासी टुटुगुटू, थाना झीकपानी, वर्तमान पता गितिलिपी किडीगोट, थाना मुफ्फसिल, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप दर्ज किया गया था।
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने मामले से संबंधित साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संकलित करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।

आरोप पत्र के आधार पर मामले का विचारण पोक्सो केस संख्या 29/2022 के रूप में किया गया। दिनांक 09 फरवरी 2026 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए प्रत्येक को 25 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

