पत्नी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद
चाईबासा(प्रकाश कुमार गुप्ता): कुमारडुंगी थाना कांड संख्या 08/2022 में पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ फूलचंद गोप को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 16 जनवरी 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने सुनाया।


मामले से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 26 फरवरी 2022 की सुबह की है।
अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ फूलचंद गोप, निवासी दिकुबालकांड टोला रंगामाटी, थाना कुमारडुंगी, जिला पश्चिमी सिंहभूम का अपनी पत्नी गांगी गोप के साथ घरेलू विवाद हुआ था। विवाद के दौरान अभियुक्त ने तेज धारदार हथियार से गांगी गोप के बाएं कान के पास वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर चोट के कारण गांगी गोप की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने पर कुमारडुंगी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के क्रम में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
न्यायालय में मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या 120/2022 के तहत हुई। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस फैसले से यह संदेश गया है कि घरेलू हिंसा और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के प्रति कानून सख्त है। पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई से पीड़िता को न्याय मिला है।

