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जरूरतमंद विचाराधिन एवं सजायाफ्ता बंदियों को माननीय झालसा द्वारा विधिक सहायता दी जाती है – सचिव

 

 

माननीय झालसा, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 11 अगस्त 2024 को मंडल कारा ,सरायकेला का सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार तौसीफ मेराज ने निरीक्षण किया और झालसा एक्टिविटी कैलेंडर के अनुसार जेल के विचाराधीन और सजायाफ़्ता कैदियों के लिए इंटेंसिव कैंपेन चलाया । साथ ही जेल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया ।

 

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने उपस्थित कैदियों को कानूनी जानकारियां देते हुए यह भी कहा कि वैसे बंदी जिनका बेल हो जाता है परंतु बेलबॉण्ड नहीं दे पाते वैसे कैदियों के घर वालों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सूचित किया जाएगा। इस अवसर पर मौजूद प्रभारी काराधीक्षक श्री सत्येंद्र महतो, Plv बिट्टू प्रजापति आदि मौजूद रहे । इस क्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने महिला कैदियों से भी मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य को लेकर कारा अधीक्षक को दिशा निर्देश दिया ताकि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सके ।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार तौसीफ मेराज ने माननीय झालसा द्वारा चलाए जा रहे इंटेंसिव कैंपेन के बारे में बताते हुए कहा कि विचाराधिन और सज़ायाफ़्ता सभी कैदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लीगल एड दी जाती है ।उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले जेल अदालत में pitty नेचर के केस में plead guilty कर बंदी अपना केस का निष्पादन करवा सकते हैं । कारा अधीक्षक श्री महतो ने कहा कि ऐसे छोटे-मोटे केस जिनका निष्पादन आगामी 15 अगस्त को जेल अदालत में किया जा सकता है , जेल द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित बन्दियों ने अपनी समस्याएं सचिव, DLSA के समक्ष रखी तथा उनकी समस्याएं सुनी गई और उनका समुचित समाधान करने का आश्वासन दिया गया।

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