SPG स्कूल की जमीन पर मॉल निर्माण: प्रशासन का यू-टर्न, सवालों के घेरे में अधिकारी”
चक्रधरपुर/चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अंचल अधिकारी और चाईबासा नगर परिषद की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। छह महीने पहले तक जहां जिला प्रशासन SPG मिशन स्कूल कैंपस में मॉल निर्माण को वैध ठहरा रहा था, अब उसी निर्माण को गैरकानूनी घोषित करते हुए बंदोबस्ती रद्द करने और भवन गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


आरटीआई एक्टिविस्ट बसंत महतो ने शिकायत दर्ज की थी कि चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नं. 05 स्थित SPG मिशन स्कूल की भूमि पर एक मॉल और आवासीय फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि विद्यालय और खेल मैदान के उपयोग के लिए बंदोबस्त की गई भूमि का उल्लंघन है।
शिकायतकर्ता बसंत महतो ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “मैं जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में की जा रही कार्रवाई का समर्थन करता हूं, लेकिन यह भी पूछना जरूरी है कि आखिर छह महीने पहले जो निर्माण वैध बताया गया था, अब वही अवैध कैसे हो गया? कौन से कारक और प्रभावशाली ताकतें प्रशासन को चला रही हैं? यह पारदर्शिता और जवाबदेही का मामला है।”
अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर परिषद एवं अंचल अधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है या उपायुक्त का सख्त निर्देश और कार्रवाई सिर्फ शोषित, पीड़ित, वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है।

