तांतनगर प्रखंड के गांवों में जस्टिस ऑन व्हील्स से दी गई कानूनी जानकारी
चाईबासा(प्रकाश कुमार गुप्ता): झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वावधान में तांत नगर प्रखंड कार्यालय परिसर सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों में मोबाइल वाहन जस्टिस ऑन व्हील्स के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।


कार्यक्रम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा मौहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में तथा प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी के नेतृत्व में आयोजित किया गया।
शिविर के दौरान ग्रामीणों को बाल विवाह, नशाखोरी, बच्चों के अधिकार और अन्य कानूनी विषयों पर जानकारी दी गई। जागरूकता के लिए हैंडबिल का भी वितरण किया गया।
मौके पर सहायक एलएडीसी रत्नेश प्रसाद तथा पीएलवी सुमन कारवा और कमल किशोर गोप ने बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनका समुचित विकास बाधित होता है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी पक्ष दोषी माने जाते हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सूचना प्रखंड या पंचायत पदाधिकारी, स्थानीय मुखिया, चाइल्ड लाइन 1098, पुलिस 100 या विधिक सेवा प्राधिकार को दी जा सकती है। साथ ही ग्रामीणों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों के निपटारे और विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान लोगों से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त किए गए।

