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यूनियन सब्सक्रिप्शन मामले में हाईकोर्ट आदेश उल्लंघन का आरोप, टेल्को वर्कर्स यूनियन ने टाटा मोटर्स प्रबंधन को भेजा नोटिस

जमशेदपुर: टेल्को वर्कर्स यूनियन ने टाटा मोटर्स लिमिटेड के प्रबंधन को सूचित किया है कि यूनियन सब्सक्रिप्शन से जुड़े मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के बाध्यकारी आदेशों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। यूनियन का आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सदस्यों की यूनियन सब्सक्रिप्शन राशि गलत खाते में जमा की जा रही है।

यूनियन के अनुसार, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची ने W.P.(C) संख्या 3322/2017 एवं 3628/2017 में 4 अगस्त 2017 को आदेश पारित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि नई चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने एवं फॉर्म-बी में पदाधिकारियों के दर्ज होने तक टेल्को वर्कर्स यूनियन की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस आदेश को डिवीजन बेंच ने LPA 455/2017 एवं 456/2017 में यथावत रखा था, जिसे बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। यूनियन का कहना है कि उक्त आदेशों पर आज तक कोई स्थगन या संशोधन नहीं हुआ है।

इसके बावजूद, यूनियन का आरोप है कि टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा टेल्को वर्कर्स यूनियन के सदस्यों की यूनियन सब्सक्रिप्शन राशि लगातार टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन (पंजीयन संख्या 211) के खाते में जमा की जा रही है, जो न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना के दायरे में आता है।

टेल्को वर्कर्स यूनियन ने इस कार्रवाई को न्यायालय की अवमानना योग्य बताते हुए प्रबंधन से तत्काल इस प्रक्रिया को रोकने, न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने तथा अब तक किए गए सुधारात्मक कदमों की लिखित सूचना देने की मांग की है। यूनियन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो वह अवमानना सहित सभी उचित कानूनी विकल्प अपनाने के लिए बाध्य होगी।

यूनियन ने कहा कि यह सूचना उसके सभी वैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जारी की गई है।

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