Section 144 implemented at these places in Ranchi-रांची में इन जगहों पर लागू हुई धारा 144, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ED की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुऐ लिया गया ये निर्णय
जमीन घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है इस बीच रांची के इन जगहों पर निषेधाज्ञा लगा दी गई है. मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के आसपास निषेधाज्ञा लगाई गई है.
अनुमंडल कार्यालय सदर रांची की ओर से इसका आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि कई संगठनों की ओर से धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि करने की सूचना मिली है. जिसकी वजह से सरकारी कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न हो सकता है, साथ ही यातायात की व्यवस्था भी बाधित हो सकती है। इतना ही नहीं, धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।
किसी भी सूरत में शहर में शांति भंग न हो, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने धारा-144 लगाने की घोषणा की है। आदेश में कहा गया है कि रांची सदर अनुमंडल में कम से कम तीन जगहों पर धारा-144 लगाई गई है. आदेश के मुताबिक, कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में, राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लगाई गई है.
सभी जगहों मे इन चीजों पर होगा प्रतिबंध
जारी आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के किसी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर रोक रहेगी। किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर लोग सड़क पर नहीं निकल सकेंगे, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद के साथ निकलने या चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं, हरवे-हथियार यानी लाठी- डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, माइक या लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।