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जमशेदपुर में पोक्सो एक्ट पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित

 

 

जमशेदपुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर द्वारा सिविल कोर्ट में पोक्सो एक्ट पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पोक्सो कोर्ट के जज एसडी त्रिपाठी ने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग की श्रेणी में माना जाता है और ऐसे बच्चों की पहचान गोपनीय रखनी होती है।

 

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि पोक्सो एक्ट के तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ सख्त प्रावधान बनाए गए हैं। कार्यशाला में जिले के कई थानों से एसआई भी शामिल थे।

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