रांची में होल्डिंग टैक्स बकाया, दो प्रतिष्ठानों के बैंक खाते फ्रीज होने का अलर्ट
रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स की अदायगी से बच रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की राजस्व शाखा ने होटल रेडियेंट और ए-वन गेस्ट हाउस के बैंक खाते फ्रीज करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इन दोनों प्रतिष्ठानों को लंबे समय से बकाया भुगतान के लिए कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।


नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, 11 दिसंबर 2024 को झारखंड नगरपालिका संपत्तिकर निर्धारण एवं वसूली नियमों के तहत दोनों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 12 दिसंबर को उनकी मापी की गई और डिमांड की कॉपी भी अस्थायी धारकों को थमा दी गई थी। बावजूद इसके, अब तक निगम कार्यालय में कोई भुगतान जमा नहीं हुआ है।
होटल रेडियेंट का बकाया ₹4,82,770 और ए-वन गेस्ट हाउस का ₹2,04,096 है। निगम ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 (ड़) के तहत दोनों के बैंक खाते और वित्तीय लेनदेन फ्रीज करने के निर्देश लीड डेवलपमेंट मैनेजर को भेजे हैं।
नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि समय पर अपना होल्डिंग टैक्स जमा करें, ताकि उन्हें ऐसी सख्त कार्रवाई का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम नगर निगम की राजस्व वसूली और नियम पालन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।

