डॉ. बी मंडल के हत्यारों को जमानत देने से उच्च न्यायालय का इंकार

राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा सिजुलाता के प्रसिद्ध चिकित्सक रहे डॉ. बी. मंडल के हत्यारों को झारखंड उच्च न्यायलय से जमानत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियुक्त रोहित कुमार सिंह उर्फ़ रावण की ज़मानत याचिका को ख़ारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए डॉ. बी मंडल के पुत्र भास्कर मंडल ने बताया कि दिनांक 28 अप्रैल 2025 को राजनगर कांड संख्या 63/2024 के अभियुक्त रोहित कुमार सिंह उर्फ़ रावण के बेल पिटीशन पर जस्टिस अनिल चौधरी के न्यायालय में हुई। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात आरोपी रोहित कुमार सिंह उर्फ़ रावण की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी 2025 को माननीय श्री अम्बुज नाथ के न्यायालय से इस केस के एक अन्य अभियुक्त त्रिदेव गोप की जमानत याचिका भी खारिज कर दिया गया था। सभी अभियुक्त अभी जेल में बंद हैं। पुत्र भास्कर मंडल ने मीडिया को बताया कि परिजनों को न्यायलय पर पूरा भरोसा है। पापा के हत्यारों सजा जरूर मिलेगा। विदित है कि गत 29 अगस्त 2024 को राजनगर अंतर्गत छोटा सिजुलता के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बी मंडल का अपहरण कर उक्त आरोपियों ने निर्मम हत्या कर दी थी।
