विधानसभा नियुक्ति घोटाला: सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से जांच दोबारा शुरू करने की मांग की
झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच फिर से शुरू करने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई ने अदालत से अनुरोध किया है कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 2023 में दिए गए जांच आदेश पर लगी रोक को हटाया जाए ताकि मामले की आगे की जांच जारी रखी जा सके।


दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 को विधानसभा नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद 14 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। तब से जांच स्थगित है।
सीबीआई ने अपनी याचिका में बताया है कि 2014 में राज्यपाल ने विधानसभा की नियुक्तियों और प्रोन्नतियों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग बनाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और घूसखोरी की बात कही थी। रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि एक नया आयोग गठित कर मामले को दबाने की कोशिश की गई।
अब सीबीआई चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हटाए, ताकि विधानसभा नियुक्ति घोटाले की निष्पक्ष जांच दोबारा शुरू हो सके।

