फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति का रास्ता साफ | झारखंड कैबिनेट ने नई नियमावली को दी मंजूरी
झारखंड सरकार ने आज बड़ी राहत भरी घोषणा की है। राज्य मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नई बहुद्देश्यीय कर्मी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली (MPS) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ सचिवालय, संलग्न कार्यालयों और समाहरणालयों में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है।


नयी नियमावली के अनुसार अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने संविदा या दैनिक मजदूर के रूप में लगातार काम किया है, उन्हें प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 1.5 अंक का ग्रेस और अधिकतम 15 अंक तक का लाभ मिलेगा। साथ ही उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
नई नियमावली में नियुक्ति प्रक्रिया मेरिट-कम-च्वाइस के आधार पर होगी। यानी, अभ्यर्थी की पसंद और अंकों के अनुसार जिले का निर्धारण किया जाएगा।
मल्टी पर्पस स्टाफ का वेतनमान ₹5200–20200 और ग्रेड पे ₹1800 तय किया गया है। इनके कार्यों में कार्यालय खोलना, स्वच्छता, फाइल प्रबंधन, आदेश वाहक का काम, बैंक या डाक कार्य, वाहन चलाना और कार्यालय रखरखाव शामिल रहेगा।

