आदित्यपुर बिग बास्केट स्टोर अस्थायी रूप से बंद एफएसएसएआई फूड लाइसेंस में त्रुटि मिलने पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई
सरायकेला–खरसावाँ। आदित्यपुर स्थित बिग बास्केट स्टोर को एफएसएसएआई फूड लाइसेंस में त्रुटि पाए जाने के बाद जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने अस्थायी रूप से बंद करा दिया है। यह कार्रवाई जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन द्वारा सोमवार को किए गए निरीक्षण के दौरान की गई।


निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित स्टोर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप वैध एफएसएसएआई फूड लाइसेंस के बिना संचालित किया जा रहा था। जांच के क्रम में यह भी सामने आया कि स्टोर का फूड लाइसेंस इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से तो उपलब्ध है, लेकिन उसमें जिले का नाम गलत रूप से दर्ज है।
अधिकारियों के अनुसार उक्त लाइसेंस तत्काल योजना (इंस्टेंट स्कीम) के तहत गलत जानकारी के आधार पर स्वतः निर्गत हुआ था, जिसकी पुष्टि निरीक्षण के दौरान हुई। इस अनियमितता को गंभीर मानते हुए स्टोर को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्टोर संचालक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का संचालन भी तत्काल बंद करने तथा फूड लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कर वैध लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैध एवं संशोधित एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही स्टोर को पुनः संचालन की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि, स्टोर में उपलब्ध खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवल कार्यालयीय कार्यों (नॉन-सेल्स गतिविधियों) के लिए सीमित अनुमति दी गई है।

