रांची में जब्त 200 किलो गांजा चूहों द्वारा खाए जाने के मामले में मुख्य आरोपी बरी
राजधानी रांची में पुलिस की निगरानी में रखे गए करीब 200 किलो गांजा चूहों द्वारा खा जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में अदालत ने सबूतों की गंभीर खामियों और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए मुख्य आरोपी इंद्रजीत राय को बरी कर दिया।


जानकारी के अनुसार यह गांजा वर्ष 2022 में ओरमांझी थाना क्षेत्र से जब्त किया गया था। आरोपी इंद्रजीत राय बिहार के वैशाली जिले के वीरपुर गांव के निवासी हैं। पुलिस ने वाहन रुकवाकर तलाशी ली और 200 किलो गांजा बरामद किया। इसके बाद आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा गया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस के बयानों में समय, स्थान और घटनाक्रम को लेकर विरोधाभास पाया गया। अदालत को यह भी बताया गया कि जब्त गांजा पुलिस के मालखाने में चूहों द्वारा खा लिया गया। अदालत ने इस दावे को गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने कहा कि न तो आरोपी को वाहन से जोड़ने के ठोस सबूत पेश किए गए और न ही गांजा की सुरक्षा व नमूनाकरण पर भरोसा किया जा सकता है। इसी कारण मुख्य आरोपी को बरी कर दिया गया। यह मामला अब पुलिस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर समीक्षा का विषय बन गया है।

