नगर निकाय चुनाव : सुबह 6 से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति, अनुदान व शिलान्यास पर रोक
राज्य में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कुल 23 बिंदुओं की आचार संहिता अधिसूचित की है। इन निर्देशों का उल्लंघन चुनाव नियमों के विरुद्ध माना जाएगा और ऐसी स्थिति में आयोग को कार्रवाई का पूर्ण अधिकार होगा।


निर्देशों के अनुसार चुनाव अवधि में किसी भी प्रकार के वित्तीय अनुदान की घोषणा, नई योजनाओं का एलान, आधारशिला रखना या सड़कों एवं निर्माण कार्यों का वादा प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी वाहनों, कर्मियों या मशीनों का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में तदर्थ नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मंत्री मतदान केंद्र या मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक वह स्वयं प्रत्याशी या मतदाता न हो। सरकारी कार्यों के साथ चुनाव प्रचार को जोड़ना पूरी तरह वर्जित रहेगा। मतदाताओं को धमकी, प्रलोभन या किसी प्रकार का लाभ देना भी प्रतिबंधित है।
धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकेगा और किसी भी समुदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ घृणा फैलाने वाले कार्यों पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, इसके बाद सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। चुनाव के दौरान शराब वितरण पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।

