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टेल्को वर्कर्स यूनियन की रिट याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल, मजदूरों के वेतन व ग्रेड का मामला

जमशेदपुर: टेल्को वर्कर्स यूनियन (पंजीकरण संख्या–98) द्वारा वर्ष 2024 में दायर रिट याचिका WPC 3609/2024 पर माननीय उच्च न्यायालय में आज सुनवाई निर्धारित है। यह मामला क्रम संख्या 60 पर सूचीबद्ध है। याचिका के माध्यम से यूनियन ने फर्जी यूनियन के साथ हुए कथित समझौते को चुनौती दी है, जिसके कारण बड़ी संख्या में मजदूरों को कम वेतन वाले JO ग्रेड में डाल दिया गया था।

यूनियन की ओर से मांग की गई है कि प्रभावित मजदूरों को उनके पूर्व ग्रेड में बैक वेजेस सहित बहाल किया जाए। यूनियन का आरोप है कि प्रबंधन मजदूरों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखने के उद्देश्य से महंगे और बड़े वकीलों की सेवाएं ले रहा है, जबकि यूनियन मजदूर हित में पूरी मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही है।

यूनियन ने यह भी स्पष्ट किया कि इसी मामले से संबंधित अफसर जावेद द्वारा दायर याचिका को वर्ष 2025 में माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, क्योंकि वह व्यक्तिगत विवाद (Individual Dispute) से जुड़ी हुई थी। इसके विपरीत, टेल्को वर्कर्स यूनियन की याचिका औद्योगिक विवाद (Industrial Dispute) से संबंधित है, जिससे यूनियन का पक्ष न्यायालय में अधिक मजबूत माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि दोनों याचिकाएं वर्ष 2024 में एक ही मामले को लेकर अलग-अलग रूप में दायर की गई थीं।

यह रिट याचिका टेल्को वर्कर्स यूनियन की ओर से महामंत्री प्रकाश कुमार, उपाध्यक्ष आकाश दुबे एवं प्रवक्ता हर्षवर्धन सिंह द्वारा दायर की गई है। यूनियन नेतृत्व ने विश्वास जताया है कि न्यायालय से मजदूरों के पक्ष में सकारात्मक निर्णय आएगा और उन्हें उनका न्यायसंगत अधिकार प्राप्त होगा।

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