नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास
चाईबासा(प्रकाश कुमार गुप्ता): जराईकेला थाना कांड सं. 7/2023, दिनांक 16.08.2023 में दर्ज नाबालिग बच्ची से जबरदस्ती दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB तथा 4/6 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत दर्ज किया गया था।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोबिन भुमिज, पिता- निमाय भुमिज, निवासी- मकरंडा, टोला- रिमीडीह, थाना- जराईकेला, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप दर्ज किया गया था।
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में आरोपी रोबिन भुमिज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
जांच के दौरान पुलिस द्वारा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। मामले का विचारण पोक्सो केस सं. 39/2023 के रूप में किया गया।
दिनांक 12.02.2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने आरोपी रोबिन भुमिज को धारा 4(2) पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।

