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चौका एवं कांड्रा थाना क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग के विरुद्ध जिला टीम ने चलाया जांच अभियान…

 

 

लगभग 35 प्रतिष्ठानों की जांच, COTPA के प्रावधानों के अनुपालन एवं खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता सुनिश्चित करने का निर्देश…

 

 

सरायकेला-खरसावां, 01 अक्टूबर 2026: उपायुक्त सरायकेला-खरसावां श्री नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चौका एवं कांड्रा थाना क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग से संबंधित प्रावधानों की जांच हेतु अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लगभग 35 दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

 

जांच के दौरान सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA), झारखंड में लागू संबंधित प्रावधानों, Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं संबंधित नियम-विनियमों के अनुपालन की जांच की गई। 

जिला परामर्शी, NTCP द्वारा दुकानदारों को COTPA के प्रावधानों की जानकारी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाए तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न की जाए। 

 

साथ ही दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर निर्धारित चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। बिना निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने की स्पष्ट हिदायत दी गई। 

होटल एवं अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को अपने प्रतिष्ठान में निर्धारित मानक के अनुरूप “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” का बोर्ड प्रदर्शित करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। COTPA के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। 

 

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, चांडिल अनुमंडल श्री विशाल कुमार सिंह द्वारा जांच के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन में कमी पाए जाने तथा कार्यरत कर्मियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने के संबंध में संबंधित संचालकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया। भविष्य में ऐसी कमियों की पुनरावृत्ति नहीं होने की सख्त हिदायत दी गई।

सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के साथ-साथ प्रतिष्ठान की स्वच्छता, नियमित सैनिटाइजेशन, खाद्य संचालकों एवं कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता तथा मेडिकल फिटनेस सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

 

जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी अनुपालन के लिए जांच एवं प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई। जिला टीम ने आमजनों से तंबाकू सेवन से दूर रहने तथा तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को इसे छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग द्वारा तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को परामर्श एवं जागरूकता सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

 

अभियान के दौरान चौका थाना एवं कांड्रा थाना पुलिस का विशेष सहयोग रहा। जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की।

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