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9 साल बाद राहत: झारखंड आंदोलनकारी नेता हरमोहन महतो समेत अन्य नेताओं को कोर्ट से मिली क्लीन चिट

जमशेदपुर, 30 जुलाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2016 में जमशेदपुर आगमन के दौरान विरोध प्रदर्शन मामले में झारखंड आंदोलनकारी नेता हरमोहन महतो, कांग्रेस नेता रविंद्र झा उर्फ नट्टू झा, पूर्व मंत्री दुलाल भुइँया, मनोज सिंह, गुरमीत सिंह समेत अन्य नेताओं को विशेष एमपी-एमएलए अदालत, चाईबासा ने बरी कर दिया है। अदालत का यह फैसला बुधवार को आया।

 

इस मामले की शुरुआत 24 अप्रैल 2016 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर आगमन हुआ था। उस दौरान स्थानीय नीति को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था। इसी क्रम में साकची क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और जबरन दुकानों को बंद कराए जाने की शिकायत तत्कालीन एएसआई दिवाकर दुबे के बयान पर साकची थाना में दर्ज की गई थी।

 

एफआईआर में प्रमुख रूप से झारखंड आंदोलनकारी नेता हरमोहन महतो, कांग्रेस नेता नट्टू झा, पूर्व मंत्री दुलाल भुइँया और अन्य को आरोपी बनाया गया था। मामले में सुनवाई पिछले 9 वर्षों से चल रही थी।

 

अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के अभाव में सभी आरोपियों को निर्दोष मानते हुए मामले से बरी कर दिया। फैसले के बाद झारखंड आंदोलनकारी नेता हरमोहन महतो ने कहा कि यह जीत सत्य की है और यह फैसला जन आंदोलन की नैतिकता को भी मजबूती देता है।

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