Newsझारखण्ड

बंदगांव थाना कांड में अभियुक्त को सजा

 

 

बंदगांव: बंदगांव थाना कांड संख्या 06/2019 दिनांक 23 मार्च 2019, धारा 406/420/34 भादंवि के तहत दर्ज ठगी एवं जालसाजी के मामले में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इस कांड में अभियुक्त अमृत बेंजामिन बोदरा, पिता स्व. जोसेफ बोदरा, निवासी नगर चोरिया टोला लातमा, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची को दोषी ठहराया गया।

 

मामले के अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

 

उक्त मामले में विचारण के क्रम में जीआर संख्या 59/2025, दिनांक 16 दिसंबर 2025 को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, चक्रधरपुर की अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष छह माह की कारावास की सजा तथा 20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

Share this news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *