गैर-दलीय चुनाव में दलीय ऐलान! चुनाव आयोग सख्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस बना कार्रवाई का आधार
नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत 27 जनवरी से संबंधित नगर परिषद क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव को पूरी तरह गैर-दलीय घोषित किया है। इसके बावजूद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) द्वारा खुले तौर पर प्रत्याशी की घोषणा किए जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है।


जानकारी के अनुसार, JLKM ने 30 जनवरी को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। प्रेस नोट में पार्टी के लेटर पैड पर न केवल प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक किया गया, बल्कि उनका विस्तृत परिचय, 10 सूत्रीय विजन और जनता के नाम संदेश भी जारी किया गया। प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए JLKM के जिला अध्यक्ष देवानंद कुमार महतो, पार्टी नेता संतोष कुमार महतो और रागगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनीता कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
सहायक निर्वाची पदाधिकारी अनित कुमार रंजन ने बताया कि प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता एवं झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की संबंधित धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो-वीडियो फुटेज, केंद्रीय अध्यक्ष को भेजा गया पत्र और सोशल मीडिया (फेसबुक) लिंक को साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
गैर-दलीय चुनाव में दलीय गतिविधि सामने आने के बाद यह मामला जिले के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं चुनाव आयोग के सख्त रुख से अन्य राजनीतिक संगठनों में भी संदेश साफ चला गया है।

