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शादी समारोह में हर्ष फायरिंग और लाइसेंसी हथियार प्रदर्शन पर पुलिस सख्त: ठेकेदार कृष्ण गोपाल पिंटू पर गिरेगी गाज, SDPO ने दिए जांच के आदेश

शादी समारोह में हर्ष फायरिंग और लाइसेंसी हथियार प्रदर्शन पर पुलिस सख्त: ठेकेदार कृष्ण गोपाल पिंटू पर गिरेगी गाज, SDPO ने दिए जांच के आदेश

 

आदित्यपुर। शादी की खुशियों के बीच कानून को ठेंगे पर रखना अब ठेकेदार को भारी पड़ने वाला है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में ठेकेदार कृष्ण गोपाल पिंटू द्वारा विवाह समारोह में लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग करने और दुल्हन के हाथों में हथियार थमाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है।

 

जांच के घेरे में ‘रसूख’, SDPO ने कहा- होगी कड़ी कार्रवाई

 

सरायकेला एसडीपीओ समीर सेवैया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यह मामला उनके संज्ञान में आया है। एसडीपीओ ने दो टूक शब्दों में कहा:

 

“सरकार द्वारा आर्म्स लाइसेंस केवल आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है। प्रदर्शन या हर्ष फायरिंग के लिए नहीं। यदि जांच में आर्म्स एक्ट के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा होगी।”

 

दुल्हन के हाथ में पिस्टल, नियमों की उड़ी धज्जियां

 

वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ठेकेदार नियम-कायदों को ताक पर रखकर दुल्हन के हाथों में भी घातक हथियार चमका रहा है। गौरतलब है कि इससे पूर्व जिले के उपायुक्त ने भी इस पर संज्ञान लिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। अब एसडीपीओ के सख्त रुख से माना जा रहा है कि ठेकेदार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

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