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जमशेदपुर : बिना पंजीकरण चल रहे क्लीनिकों पर होगी कार्रवाई, सीईए एक्ट सख्ती से होगा लागू

 

 

जमशेदपुर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में शनिवार को सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल की अध्यक्षता में ड्रग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010 को सख्ती से लागू करने पर चर्चा की गई।

 

सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने कहा कि जिले में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे क्लीनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल, अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी लैब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों से जल्द से जल्द सीईए के तहत पंजीकरण कराने की अपील की।

 

उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना पंजीकरण किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सेवा संचालित करना कानूनन अपराध है। ऐसे संस्थानों पर आर्थिक दंड, सजा अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।

बैठक में डिस्ट्रिक्ट डाटा प्रबंधक दिलीप कुमार ने सभी चिकित्सकों से हेल्थ प्रोफेशन रजिस्ट्री (HPR) तथा निजी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (HFR) के अंतर्गत शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने का आग्रह किया।

 

बैठक में एसीएमओ डॉ. अजय सिन्हा, जिला कुष्ठ निवारण सह मलेरिया पदाधिकारी डॉ. मृत्युंजय धावड़िया, डीडीएम दिलीप कुमार तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के समन्वयक संदीप सुरिन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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