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झारखंड के हजारों शिक्षक-कर्मियों को मिलेगा 5 लाख रुपये का जीवन बीमा, शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया

 

 

रांची : राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों शिक्षक-कर्मियों और शैक्षणिक सहयोगी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। नई व्यवस्था के तहत राज्यभर के 8,525 शिक्षक एवं कर्मियों को 5 लाख रुपये तक की जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है।

 

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने पात्र शिक्षक-कर्मियों की सहमति प्राप्त कर 25 जून तक प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। बीमा योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से किए जाने की संभावना है।

 

योजना के तहत शामिल होने वाले लाभुकों के वेतन या मानदेय से प्रतिमाह 500 रुपये का अंशदान लिया जाएगा। प्रीमियम भुगतान की व्यवस्था मासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर की जा सकेगी।

 

विभागीय जानकारी के अनुसार, यदि किसी शिक्षक या कर्मी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को 5 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति के बाद जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस करने का भी प्रावधान रखा गया है। अंशदान पर 7.50 प्रतिशत ब्याज मिलने की बात कही गई है।

 

इस योजना का लाभ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी), क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी), नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के शिक्षक-कर्मियों तथा रिसोर्स टीचरों को मिलेगा।

 

विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न आवासीय विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत हजारों कर्मियों को इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है। जिला स्तर पर बीमा पॉलिसी से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है।

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